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UPI पर 2000/ से अधिक के लेनदेन पर MDR ग्राहक नहीं, व्यापारी चुकाएंगे: वित्त मंत्री

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UPI पर 2000/ से अधिक के लेनदेन पर MDR ग्राहक नहीं, व्यापारी चुकाएंगे: वित्त मंत्री
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि 2,000/ से अधिक के UPI लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का भार आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। इसका भुगतान व्यापारियों को करना होगा।
डिजिटल भुगतान को लेकर बनी आशंकाओं को दूर करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि MDR कोई सरकारी टैक्स, सेस या सरचार्ज नहीं है, बल्कि एक सेवा शुल्क है जो सरकार के खाते में नहीं जाता।
क्रेडिट कार्ड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह क्रेडिट कार्ड से खरीद पर MDR व्यापारी देते हैं, उसी तरह UPI में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। ग्राहकों से इस मद में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

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